15 जनवरी 2019, बिलासपुर। बिलासपुर-रायपुर फोरलेन के निर्माण में हो रही देरी को देखते हुए हाईकोर्ट ने अब इसके काम को अपने निगरानी में ले लिया है। कोर्ट ने एनएचआई निर्माण कंपनी के पेटी ठेकेदारों को सीधे भुगतान कर 30 मई तक काम पूरा करने का आदेश दिया है।
साथ ही पूंज एलायड, एलएंडटी व राज्य शासन को शपथ-पत्र प्रस्तुत करने कहा है। सोमवार को चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी व पीपी साहू की डीबी में रायपुर-बिलासपुर फोर व सिक्सलेन का निर्माण समय पर पूरा नहीं होने को लेकर जनहित याचिका में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में नेशनल हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी करने वाले एसडीएम कार्यालय के क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने महाधिवक्ता से पूछा कि क्लर्क के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एसडीएम कार्यालय के क्लर्क का तबादला कर जांच बैठा दी गई है।