रायगढ़। बीते दिनों से खरसिया के कोविड पॉजिटिव 07 व्यक्तियों द्वारा अनुमति प्राप्त कर ईलाज के लिए स्वयं के मकान में होम आईसोलेट पर थे। लेकिन 7 सितंबर को जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद खरसिया द्वारा दोपहर 01:30 बजे वार्ड क्रं. 11 में रह रहे 02 होम आइसोलेट को चेक किये, उनके घर का दरवाजा बंद पाया गया। जिसके बाद उनके मोबाईल नम्बर से संपर्क किया गया तो कोरोना पॉजिटीव मरीज ने बताया कि अपने बेटे के साथ स्वंय के साधन से रायपुर आया है। दोनो ईलाज के लिये चिकित्सालय में भर्ती हैं।
इधर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद खरसिया के आवेदन पत्र पर से थाना खरसिया में दोनों पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 188, 269, 270 IPC 3 महामारी एक्ट, 51, 51(a), 51(b), 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58(1), 58(2), 59, 60 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।