टूलकिट मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार…..

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रायपुर, 22 सितम्बर 2021। टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी नेता संबित पात्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से फर्जी टूलकिट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता संबित पात्रा की याचिका पर जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया।

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें दोनों नेताओं के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस मामले पर न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को इस मामले का फैसला करने दें। वहीं न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि मौजूदा मामलों को अलग-अलग नहीं ट्रीट किया जा सकता क्योंकि टूलकिट मुद्दे से संबंधित कई मामले अलग-अलग हाई कोर्ट में पड़े हैं। पीठ ने कहा कि यहां अपनी एनर्जी बरबाद मत करें। हम विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हम SLP को खारिज करते हैं।

जानिए क्या है पूरा मामला

  • सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया।
  • कोरोना काल में कांग्रेस के कथित टूलकिट का मामला संबित पात्रा ने उठाया था। इसके विरोध में कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दी थी।
  • टूलकिट मामले को लेकर रमन सिंह और संबित पात्रा ने अपने खिलाफ राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज FIR को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।
  • याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।
  • याचिकाकर्ताओं की ओर से FIR को पूर्वाग्रह और राजनीति से प्रेरित बताते हुए अंतरिम राहत की मांग की गई थी।
  • जून में हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य को तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था और अंतरिम राहत के मसले पर निर्णय सुरक्षित कर लिया था।
  • बाद में उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास ने टूलकिट मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आगे की जांच-पड़ताल पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी।
  • 19 मई को कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी।
  • इस मामले में रायपुर पुलिस ने रमन सिंह से पूछताछ की थी।
  • संबित पात्रा को भी समन जारी किया था।