रायपुर। राजधानी में 4 साल की मासूम से रेप के मामले में कोर्ट ने 37वें दिन सजा सुनाई है। रेप के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल तक जेल में कैद रखने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट में मामला आने के 37वें दिन ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला दे दिया। अपने घर से बाहर खेल रही चार साल की मासूम से पड़ोस में ही रहने वाले 64 साल के बुजुर्ग ने रेप किया था। चॉकलेट देने के बहाने बुजुर्ग अपने साथ मासूम को ले गया और फिर उसके साथ रेप किया।
- रायपुर जिला सत्र न्यायालय के सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार की कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।
- विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने मीडिया को बताया कि घटना बीते माह 12 अक्टूबर की है। 4 वर्षीय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी।
- इसी दौरान 64 वर्षीय कृष्णा चंद्राकर वहां पहुंचा और बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और रेप किया।
क्या है पूरा मामला
- दर्ज प्रकरण के मुताबिक पीड़िता ने पूरा वाक्या अपनी मां को बताया। मां के पूछने पर उसने बताया कि पास ही रहने वाले दादा ने चॉकलेट देने के बहाने उसे अपने पास बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
- मासूम की तबीयत बिगड़ने पर उसकी मां ने 13 अक्टूबर को मंदिर हसौद पुलिस थाने में शिकायत की।
- इसके बाद 14 अक्टूबर को पुलिस ने कृष्णा चंद्राकर को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू की।
- कोर्ट में आरोपी कृष्णा चंद्राकर ने अपने कृत्यों को अस्वीकार किया और अपनी ओर से दाे गवाह पेश किए।
- सबूतों के आधार पर कोर्ट ने कृष्णा चंद्राकर को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया और बीते 18 नवंबर को उसे 50 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ 20 साल सश्रम कारावास की सजा दी।