रायपुर में सभी दुकानें, फल-सब्जी, अंडा, सहित ये शाम 5 बजे तक खुली रहेगी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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रायपुर। प्रदेश के रायपुर जिले में कोरोना संक्रमण और रोज हो रही मौतों की दर को देखते हुए 31 मई सुबह 6 बजे तक लॉक कर दिया गया है। इसके लिए कलेक्टर ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है।

• जिले में अतिरिक्त छूट के साथ दुकान खोलने की अनुमति दी गई है।
• सभी दुकानें, फल-सब्जी, अंडा, मछली, मांस और पोल्ट्री, दूध शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे।
• पान/सिगरेट ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड बिक्री के लिए ठेलों का संचालन नहीं होगा।