ब्रेकिंग: उधर विधानसभा में हुआ हुक्का बार के लिए कानून बनाने का ऐलान, इधर भिलाई निगम ने हुक्का बार में रेड मारकर 50 हजार का लगाया जुर्माना..

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19 जुलाई 2019, भिलाईनगर। नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त एस. के. सुंदरानी को मिली शिकायत के आधार पर आज जोन 01 नेहरु नगर वार्ड क्रमांक 3 के अंतर्गत सुकून हुक्का बार में कार्यवाही की गई। जिसमें 6 लोगों द्वारा हुक्का का सेवन किया जा रहा था जिसे निगम की उड़नदस्ता टीम मौके पर पर पहुंचकर 11 नग हुक्का, 19 नग पाईप जब्त किया गया तथा दुकान में ताला जड़ दिया गया एवं 50000 का जुर्माना लगाया गया। लेकिन मौके पर हुक्का बार संचालक के न होने से जुर्माना वसूल नहीं किया जा सका। इसी प्रकार लक्ष्मी मार्केट में राहूल बिहारी के पास से 65 से अधिक किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग पाया गया जिसे भी जब्ती की कार्यवाही की गई तथा जुर्माना भी वसूल किया गया।

होटल, बार, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर निगम की उड़नदस्ता टीम ने कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि की जायजा लिया लिया गया। साथ ही 14 प्रतिष्ठान जो बिना लायसेंस एवं गंदगी पाये जाने पर 24500 रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही चेतावनी दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने या गंदगी फैलाने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है।

निगम की उड़नदस्ता टीम द्वारा सचिन मित्तल, कैलाश हार्डवेयर, गंगा इंटरप्राईजेस, जय सच्चिदानंद, संजय मशाला, रमेश किराना स्टोर्स, खत्री ट्रेडर्स, रिन्की ट्रेडर्स, कृष्णा ट्रेडर्स, जे.पी. कन्शट्रक्शन, जूस फैक्ट्री पर कार्यवाही की गई।

आयुक्त एस. के. सुंदरानी के निर्देश पर उड़नदस्ता की टीम सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सड़क पर कचरा फैलाने वाले तथा सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग रखने वाले, लायसेंस नहीं रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है।

आयुक्त एस. के. सुंदरानी ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि सभी प्रतिष्ठान लायसेंस अपने दुकान पर ही रखें, गंदगी न फैलाये तथा आवागमन प्रभावित न करें।

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