नई दिल्ली 1 मई 2020। लॉकडाउन 3 लगने के बाद भी शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। देशभर में सोमवार से शराब दुकान खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है जबकि राजधानी रायपुर रेड जोन में होने के कारण यहां शराब दुकाने नहीं खुलेगी।
आपको बता दें कि जिन स्थानों में शराब दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया है उन सभी जगहों पर पान मसाला, गुटखा और तंबाकू भी बेचने की इजाजत दी गई है। शराब दुकानों में पहुंचने वाले ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक-दूसरे से करीब 6 फीट की दूरी पर रहने के साथ-साथ एक वक्त में दुकान पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित ना हो यह सुनिश्चित करना होगा।
साथ ही शराब, पान मसाला, गुटखा व तंबाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल सरकार ने मॉल्स व मार्केटिंग कांप्लेक्स में स्थित शराब दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी है।शराब की बिक्री केवल एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी।
गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि ग्रीन जोन में 4 मई से शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किया है। आइये जानते हैं शराब दुकान खोलने को लेकर नये दिशा-निर्देश।
सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंध- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि शराब, गुटखा और पान का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि इन जगहों पर ये सभी चीजों का सेवन बैन रहेगा।
न्यूनतम छह फीट की दूरी अनिवार्य- मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि शराब दुकान और पान दुकानों पर न्यूनतम छह फीट के दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति दुकान से लेकर लाइनों में भी इस नियमों का पालन करेंगे।
एक बार में पांच व्यक्ति से अधिक नहीं- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि शराब दुकान पर शराब खरीदारी के समय एक बार में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। शराब की दुकान भी अपने तय समय पर खुलेंगे और बंद होंगे।