बड़ी खबर : लॉकडाउन को लेकर रायपुर कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए कहाँ कितनी मिली छूट

0
125

रायपुर। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए दुर्ग, राजनांदगांव के बाद अब राजधानी रायपुर में भी जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कलेक्टर एस भारतीदासन की ओर से जारी आदेश 4 अप्रैल से प्रभावी रहेगा।

नई गाइडलाइन हुई जारी

इसके साथ ही रायपुर कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। नाईट कर्फ्यू और भी ज्यादा सख्ती होगा। सार्वजनिक स्थानों पर घुमने वालों का मौके पर ही कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन होगा।

राजनांदगांव में भी लॉकडाउन

इससे पहले राजनांदगांव में आंशिक लॉकडाउन चार अप्रैल से आगामी आदेश तक लगाया गया है। सुबह छह से शाम चार बजे तक दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। चार बजे से लॉकडाउन का नियम लागू होगा। जिला प्रशासन के अनुसार शाम छह से रात आठ बजे तक दुध बेचने वालों को छूट दी जाएगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर टीके वर्मा ने व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ शनिवार को बैठक की। बैठक में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया।