ब्रेकिंग: भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला.. डॉ खूबचंद स्वास्थ्य योजना के तहत 20 लाख तक मुफ्त होगा इलाज, जंगल सफारी की फीस हुई आधी.. पढ़िए पूरा फैसला..

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रायपुर 15 नवंबर 2019। भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के मुद्दे पर आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया।

बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि स्वास्थ्य योजनाओं का नाम खूबचंद बघेल के नाम पर समर्पित किया जायेगा।

राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की 6 योजनाओं को एक करने का निर्णय लिया है। वहीं योजना के तहत मिलने वाले लाभों की सीमा को भी बढ़ा दिया गया। एम्स को रिसर्च सेंटर के लिए राज्य सरकार ने निशुल्क जमीन देने का फैसला लिया है।

वहीं जंगल सफारी को लेकर भी आज की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। जंगल सफारी में आने वाले सैलानी को बड़ी राहत मिली है। अब 18 साल से उपर वाले लोगों को एसी बस में घूमने पर 300 से बजाय 150 रुपया ही देना होगा, वहीं नान एसी बसों का किराया 200 रुपये से घटाकर 100 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। वहीं 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए अब जंगल सफारी घूमने का किराया कम कर दिया गया है।एसी बसों में अब बच्चों को 100 रुपये से घटाकर 50 रुपये और नान एसी बसों में 50 रुपये से घटाकर 25 रुपये कर दिया गया है।

हाउसिंग बोर्ड के मकानों की कीमत कम करने का आज की बैठक में फैसला लिया गया। कीमत में 5, 10 और 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी, वहीं एकमुश्त बकाया चुकाने पर अर्थदंड में भी छूट का फैसला लिया गया है। वहीं पंचायत चुनाव में संशोधन का फैसला अगली कैबिनेट की बैठक के लिए टाल दिया गया है।

1. डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में राज्य में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाली समस्त योजनाएं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) योजना इस नई योजना में समाविष्ट हो जाएंगी।

इस नई योजना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल परिवार के साथ ही सभी प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रूपए तक स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी एवं अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को 50 हजार रूपए तक इलाज की सुविधा मिलेगी।

2. मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना:- वे बीमारियां जो योजनांतर्गत शामिल नही है या हितग्राही का नाम सूची में नही है या नई योजना अंतर्गत बीमा कवर राशि इलाज हेतु पर्याप्त नही है, उन परिवारों के लिए वर्तमान में लागू संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसमें मुख्यमंत्री के अनुमोदन से प्रति परिवार 5 लाख रूपए से अधिकतम 20 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
ऽ डाॅ. नरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत- ‘‘अरपा पइरी के धार महानदी हे अपार‘‘……को राज्य-गीत घोषित करने का अनुमोदन किया गया।


ऽ छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्वावित्तीय, भाड़ाक्रय आवासीय योजनाओं के भवनों की बकाया राशि पर भारित पंूजीगत ब्याज और दाण्डिक ब्याज में छूट एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के मूल्यों में छूट की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक संपदा के निर्माण दिनांक से वर्तमान रिक्त अवधि के आधार पर भवनों के मूल्यों में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी का निर्णय लिया गया।

इसी तरह स्ववित्तीय योजना के तहत विलंबित अवधि की राशि एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में छूट एवं भाड़ा क्रय योजना के तहत लंबित राशि एकमुश्त जमा करने पर दण्ड ब्याज में छूट प्रदान करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।


ऽ खनन प्रभावित लोगों के लिए आवास, दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा महिलाओं एवं बच्चों के लिए वस्त्र आदि की उपलब्धता के लिए छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास नियम-2015 में नया सेक्टर प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

इसमें अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि में से 5 प्रतिशत अधिकतम राशि का उपयोग उपरोक्त कार्यो के लिए किया जा सकेगा।


ऽ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर (एम्स) को नवा रायपुर, अटल नगर में निःशुल्क भूमि आबंटन का निर्णय लिया गया। नया रायपुर डेव्लपमेंट अथाॅरिटी (एनआरडीए) द्वारा सेक्टर-36 में आबंटित भूमि के संबंध में एम्स रायपुर से किए जाने वाले एम.ओ.यू. प्रारूप का अनुमोदन किया गया।


ऽ छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास उपलब्ध चावल का निराकरण राज्य और केन्द्र शासन द्वारा संचालित विभाग और संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं में उपयोग करने का निर्णय लिया गया।


ऽ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम-2012 में आवश्यक संशोधन का अनुमोदन किया गया। इसमें नए कार्यो (शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि) को सम्मिलित किया गया।


ऽ जेम एण्ड ज्वेलरी पार्क रायपुर शहर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया ।
ऽ नंदनवन जंगल सफारी नवा रायपुर में प्रचलित प्रवेश शुल्क को आधा करने का निर्णय लिया गया। 12 वर्ष से कम और दिव्यांग लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा।