रायपुर। प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण चिंता का विषय बना हुआ है। इसे लेकर अब राज्य की शराब। दुकानों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। शराब दुकान में उड़ रही गाइड लाइन की धज्जियों पर सरकार ने कदम उठाया है। नए दिशा निर्देश के अनुसार अब मास्क नहीं पहनने वाले को शराब नहीं दी जाएगी। सभी शराब दुकानों के लिए जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि कोरोना गाइड लाइन का पालन कराने के लिए उचित प्रबंध किया जाए, इसके लिए प्रत्येक दुकान को 10 हजार की राशि भी उपलब्ध कराई गई है।
निर्देशों के पालन के लिए दस हजार रुपए की राशि की आबंटित
छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के उप महाप्रबंधक की ओर से कार्पोरेशन के तमाम जिला प्रबंधकों को जारी आदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी दुकानों के लिए निर्देशों के पालन के लिए दस हजार रुपए की राशि आबंटित की है। पत्र में दिए गए निर्देश के मुताबिक, शराब दुकानों के सभी कर्मियों के पूरे समय मास्क का उपयोग करने और केवल मास्क वाले ग्राहकों को ही शराब की बिक्री करना शामिल है।
सर्दी-खाँसी से ग्रस्त व्यक्ति को तुरंत भीड़ से अलग करें
प्रत्येक शराब दुकानों में ग्राहक काउन्टर के सामने बेरिकेटिंग करने कहा गया है, साथ ही अधिक बिक्री वाले समय पर ग्राहकों की अधिक भीड़ ना होने देने की बात कही गई है। भीड़ अधिक होने पर उन्हें आपस में सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने सुरक्षा गार्डों को उक्त अवधि में दुकान में तैनात तक भीड़ को नियंत्रित करने कहा गया है। यदि ग्राहकों में से कोई व्यक्ति सर्दी-खाँसी से ग्रस्त मरीज हो, तो उसे तत्काल भीड से पृथक करने गार्ड को हिदायत देने कहा गया है।