दुर्ग ब्रेकिंग: जिले में दुकान खोलने प्रशासन ने जारी की गाईडलाइन.. समय भी किए तय..

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दुर्ग 6 अगस्त 2020। 6 अगस्त तक लॉकडाउन के बाद अब दुर्ग जिला प्रशासन ने शर्तों के साथ दुकानों को खोलने के लिए गाईडलाइन जारी कर दिया है। गाइडलाइन के अनुसार दुर्ग जिले के आम दुकानों के संचालन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सेनेटाईजेशन के शर्तो पर आम दुकानों की संचालन का समय निर्धारित किया गया है। इस संबंध में व्यापारिक संगठनों के चर्चा के बाद कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आदेश जारी किया।

  • सब्जी, डेयरी, मटन, मछली के विक्रय के लिए प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमति होगी।
  • किराना जनरल प्रोविजन एवं अन्य समस्त व्यवसाय को प्रातः 11 बजे से सायं 7 बजे तक संचालन के लिए अनुमति होगी।
  • रेस्टोरेंट होटल में डाईनिंग प्रातः 10 बजे से सायं 8 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।
  • रेस्टोरेंट/होटल होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।
  • ठेले पर खाद्य सामग्री (गुपचुप, मोमोस, चाट आदि) प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे एवं सायं 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।
  • प्रतिदिन 8 घंटे दुकानें खोली जायेगी, इसलिए सप्ताह में एक दिन रविवार को समस्त व्यवसाय बंद रहेंगे, केवल डेयरी प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेगी।
  • उक्त आदेश 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेंगे। आदेश के उल्लघंन करने पर संबंधित संस्थान को सील करने की कार्यवाही की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में आज कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने व्यापारी संघ के अध्यक्षों के साथ बैठक में चर्चा की। इस दौरान अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे और एडिशनल एसपी रोहित झा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।