17 नवंबर 2019 भोपाल। सरकार ने शिक्षकों के तबादले के अधिकार जिले के प्रभारी मंत्रियों को दे दिए हैं। इसके बाद अब जिला स्तर पर होने वाले तबादले जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर किए जा सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश सभी जिलों के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए हैं।
आदेश के मुताबिक शिक्षकों के प्राथमिक स्थानांतरण करने के लिए 15 नवंबर से 23 नवंबर तक की अवधि के लिए वर्तमान में लागू प्रतिबंध को शिथिल किया गया है। उक्त अवधि में जिला संवर्ग के शिक्षकों के जिला अंतर्गत स्थानांतरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल जनरेटर सूची पर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत किया जा।