कलेक्टर महादेव कावरे ने उर्मिला देवी को दिलाया भूमि स्वामी का हक… पूर्व में पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील को कलेक्टर ने किया खारिज..

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जशपुरनगर 19 फरवरी, 2021। कलेक्टर महादेव कावरे ने ग्राम चेटबा तहसील कांसाबेल निवासी आदिवासी उर्मिला देवी पति स्व. मुनेश्वर साय के नाम पर भूमि-स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 427 रकबा 3.253 हेक्टेयर पर कुनकुरी के गैर आदिवासी विकास अग्रवाल एवं मुकेश अग्रवाल आत्मज ब्रजभूषण द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था। कलेक्टर के न्यायालय में अपीलार्थी विकास अग्रवाल व मुकेश अग्रवाल आत्मज ब्रजभूषण ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बगीचा के रा0प्र0क्र013/अ-23/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 04 अक्टूबर 2019 के विरूद्ध छ0ग0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44(1) के तहत 170’’ख’’ के अपील प्रस्तुत किया गया था।
जिस पर कलेक्टर जशपुर द्वारा न्यायालय में अपील पर सुनवाई उपरान्त आज आदेश पारित किया गया 170 ख परिधि के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा आदिम जनजाति की उर्मिला देवी पति स्व. मुनेश्वर साय के पूर्वजों की कृषि भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। उन्होंने आदिवासी भूमि पर गैर आदिवासी का कब्जा अवैधानिक मानते हुए मूल आदिवासी भूमि-स्वामी को वाद भूमि का हक दिलाए जाने का आदेश दिया है।

  • कलेक्टर ने कहा कि उर्मिला देवी पति स्व. मुनेश्वर साय के पूर्वजों की कृषि भूमि, गैर आदिवासी कब्जे में कैसे आयी, इस संबंध में सूचित किया जाना चाहिए था।
  • प्रकरण में आदिम जनजाति के सदस्य मुनेश्वर साय से 06.03.1973 को प्रथम बैनामा हुआ, जिसमें गवाह के रूप में मनोहर लाल अग्रवाल के हस्ताक्षर थे, इसी प्रकार दूसरा बैनामा 18 जुलाई1974 को 01 वर्ष 04 माह बाद साधु साय (आदिम जनजाति सदस्य) से मनोहर लाल अग्रवाल को किया गया।
  • प्रथम संव्यवहार में बेनामी होना व प्रथम क्रेता का कभी कब्जा नहीं होना पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बगीचा के द्वारा पूरी जांच उपरांत ग्राम चेटबा, तहसील कांसाबेल स्थित भूमि ख0नं0 427 रकबा 3.253 हेक्टेयर में संव्यवहार को छल-कपट मानकर संव्यवहार को अकृत व शून्य घोषित कर वाद भूमि को मूल भूमिस्वामी मुनेश्वर साय के विधिक वारिसान उर्मिला देवी के नाम दर्ज किये जाने के 04 अक्टूबर 2019 को आदेश पारित किया था। जिसे कलेक्टर जशपुर ने यथावत् रखते हुए अपीलार्थी की अपील को खारिज किया।