भिलाई में पारले जी, लेस और हल्दीराम जैसे प्रोडक्ट बेचने वालों की बढ़ सकती है मुसीबत, क्योंकि आयुक्त सुंदरानी ने लिख दिया है ये भारी-भरकम लेटर, जरा माजरा तो जानिए…

0
105

17 जून 2019 भिलाई। निगम आयुक्त एसके सुंदरानी ने एक बार फिर टॉन ब्रांड प्रोडक्ट्स को नोटिस भेजा है। इस बार आपके पसंदीदा प्रोडक्ट पारले जी, लेस, हल्दीराम, साफी पैकिंग, स्ट्रेफी पैकिंग निर्माता कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से वेस्ट प्लास्टिक को संग्रहित किए जाने के लिए आयुक्त सुंदरानी ने लेटर लिखा है। कहा है कि अगर संग्रहित नहीं किया गया तो विक्रयकरता को जारी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी।
नगर निगम भिलाई के PRO पीसी सार्वा की माने तो आयुक्त एसके सुंदरानी ने बेतरतीब फैले हुए पॉलिथीन वेस्ट मटेरियल पर सख्ती दिखाते हुए विभिन्न निर्माता कंपनियों को पत्र जारी किया है।
जिसमें उल्लेखित अनुसार – आपके बहु स्तरीय प्लास्टिक सैसे या पैकेजिंग के संग्रहण के अंतर्गत पैकिंग का विक्रय निगम क्षेत्र में किया जाता है। विक्रय सामग्री के उपयोग के उपरांत निकलने वाले वेस्ट रैपर का निष्पादन नहीं होने के कारण शहर में बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए पाए जाते हैं जिससे शहर का वातावरण अस्वच्छ से दिखता है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 18 मार्च 2016 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की कंडिका 9.2 अनुसार उपयोग में लाए गए बहु स्तरीय प्लास्टिक सैसे या पैकेजिंग के संग्रहण का प्रमुख दायित्व उन उत्पादको, आवश्यकताओं और ब्राउंड स्वामित्व का होगा जो बाजार में उत्पाद को पेश करते हैं। उन्हें अपने उत्पादों के कारण जनित प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस संग्रहण करने की प्रणाली स्थापित करने की जरूरत है।

  • संग्रह करने की यह योजना स्थापित करने या प्रचालन या नवीनीकरण के लिए सहमति हेतु आवेदन करते समय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करनी होगी।
  • जिन ब्रांड स्वामित्व की सहमति का नवीनीकरण इन नियमों की अधिसूचना से पहले कर दिया गया है वे इन नियमों की अधिसूचना की तारीख में 1 वर्ष के अंदर उक्त योजना प्रस्तुत कर देंगे और उसके 2 वर्ष बाद लागू कर देंगे।
  • इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करें तथा प्रावधानों के अंतर्गत आपके द्वारा उत्पादित बहुस्तरीय प्लास्टिक सैसे या पैकेजिंग जो वेस्ट होने के उपरांत उन्हें संग्रहित करने की व्यवस्था आज तक प्रारंभ नहीं की गई है।
  • आपका यह कृत्य प्लास्टिक अपशिष्ट हथालन नियम 2016 के विपरीत है!
  • अतः इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की कंडिका 9.2 के अनुसार वेस्ट प्लास्टिक को डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से संग्रहित किया जाना सुनिश्चित करें।
  • अन्यथा की स्थिति में आपके डिस्ट्रीब्यूटर एवं निकाय क्षेत्र में विक्रय करता को जारी अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जावेगी।
  • जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। उक्त पत्र जारी कर दिया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here