कोरोना का कहर: छत्तीसगढ़ की सभी इंडस्ट्रीज बंद करने का आदेश… इन इंडस्ट्रीज को मिली छूट… भूपेश सरकार का फैसला..

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रायपुर 23 मार्च, 2020। कोरोना के संक्रमण को रोकने सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है। अब औद्योगिक संस्थानों को भी बंद करने के निर्देश जारी किये गए हैं। इस संबंध में वाणिज्य व उद्योग विभाग ने एडवाइजरी जारी किया है। एडवाइजरी के मुताबिक ब्लास्ट फर्नेस से लौह अयस्क निर्माण जैसे फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वही खाद्य प्रसंस्करण व चिकित्सा से संबंधित औद्योगिक संस्थानों का संचालन जारी रहेगा।

  • श्रम विभाग ने इस बाबत सभी संस्थानों को आदेश भी जारी कर दिया गया है। जिसके बाद अब उन निजी संस्थानों, फैक्ट्रियों, उद्योगों में भी काम अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया जायेगा।
  • राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण और मेडिकल इंडस्ट्री ही चालू रहेगी।
  • जबकि ब्लास्ट फर्नेश से लौह निर्माण से जुड़ी यूनिट और अनवरत प्रकृति के प्रोडेक्शन यूनिट को छोड़कर तमाम यूनिट को बंद कर दिया जायेगा।
  • उद्योग विभाग ने इस बाबत सभी कलेक्टर व जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के सीजीएम और जीएम को पत्र लिखा है।
  • उद्योग विभाग ने इस बात का भी निर्देश दिया है कि नियमित और अनियमित कर्मचारियों व अधिकारियों को वेतन व भत्ते वक्त दिये जाये।
  • साथ संस्थानों को ये भी निर्देश दिया गया है कि कम से कम लोगों से काम कराया जाये और वर्क एट होम के जरिये भी दफ्तर का काम सुनिश्चित कराया जाये।
  • सभी कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में इस आदेश को कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है।