कोर्ट ब्रेकिंग: आवश्यक मामलों को छोड़कर सभी मामले 31 मार्च के बाद सुने जाएंगे… हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सभी न्यायालयों को दिये आदेश…

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बिलासपुर। कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सभी न्यायालयों के लिए निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ के सभी अधीनस्थ न्यायालय जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका, अत्यावश्यक आदेश हेतु आवेदन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत कथन, स्टे प्रदान किए जाने के लिए आवेदन तथा ऐसे अन्य आवश्यक मामले ही ग्रहण करेंगे। अंतिम बहस वाले मामले समय सीमा वाले मामले सहित शेष मामले दिनांक 31 मार्च 2020 के बाद के लिए स्थगित किए जाएंगे।

अधीनस्थ न्यायालयों एवं कुटुंब न्यायालयों में लागू होने वाला यूनिट मापदंड 16 मार्च से 31 मार्च तक स्थगित रहेगा।

उच्च न्यायालय के जारी आदेश में बताया गया है कि 31 मार्च तक किसी विचाराधीन बंदी को अधीनस्थ न्यायालयों में पेश करने हेतु ना कहा जाए और यदि किसी ऐसे व्यक्ति की पीसी अपरिहार्य है तो उसकी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाए।

ये हैं आदेश…