दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, भीख मांगिए या चोरी कीजिए, कुछ भी करें लेकिन अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कीजिये

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नेशनल। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है। मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगायी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है। जरूरत के हिसाब से सभी उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो।

केंद्र सरकार को लगाई फटकार

अस्पतालों में ऑक्सीजन के कारण गंभीर होती स्थिति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सख्त रुख अख्तियार कर लिया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से यहां तक कहा कि भीख मांगिये, उधार लीजिये या चोरी कीजिये लेकिन अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कीजिये। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति बंद करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि आखिर केंद्र सरकार सच्चाई और स्थिति की गंभीरता को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है।

जरूरत के हिसाब से सभी राज्यों के हॉस्पिटल की आपूर्ति करे

उच्च न्यायालय ने सभी उद्योगों से कहा है कि वह अपने इस्तेमाल के लिए उत्पादित ऑक्सीजन इस संकट के समय में केंद्र सरकार को दे और सरकार इसे जरूरत के हिसाब से सभी राज्यों के हॉस्पिटल को इसकी आपूर्ति करे। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र सरकार को उद्योगों से ऑक्सीजन लेकर अस्पतालों तक पहुंचाने के तरीकों और साधनों पर विचार करने को कहा है। जरूरत पड़ने पर इसके परिवहन के लिए समर्पित कॉरिडोर या विशेष विमान का सहारा लेने को कहा है।

हर हाल में अस्पतालों में आक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें सरकार

पीठ ने सरकार को हर हाल में अस्पतालों में आक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। पीठ ने मैक्स हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से दाखिल अर्जी पर देर शाम आपात सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। हॉस्पिटल प्रबंधन ने कहा कि उनके अस्पतालों में सैकड़ों कोरोना मरीज हैं और ऑक्सीजन की भारी संकट है। कहा कि समय रहते ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हुई तो सैकड़ों मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा।