राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए निगम का ये बाबू नहीं ले रहा था आवेदन, आयुक्त को पता चला तो किया सीधा सस्पेंड..

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23 जुलाई 2019, भिलाई। भिलाई निगम के आयुक्त एसके सुंदरानी ने सहायक ग्रेड 2 के एक कर्मचारी को राशन कार्ड नवीनीकरण कार्य में लापरवाही बरतने एवं फार्म नहीं लेने आदि की शिकायत प्राप्त होने पर निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के अनुसार कलेक्टर कार्यालय दुर्ग के आदेश के तहत नगर पालिक निगम भिलाई में राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य दिनांक 15 जुलाई 2019 से प्रारंभ किया गया है। जिसमें जोन क्रमांक 1 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 06 में रिचर्ड वर्गिस समय पाल/कार्य सहायक ग्रेड 2 की ड्यूटी लगाई गई है, किंतु स्थल पंचनामा अनुसार रिचर्ड वर्गिस सहायक ग्रेड 2 राशन कार्ड नवनीकरण कार्य हेतु सत्यापन दल के साथ समय पर शिविर में उपस्थित नहीं हो रहे हैं एवं फार्म जमा नहीं लेने की भी शिकायत प्राप्त हुई है।

रिचर्ड वर्गीस का उक्त कृत्य कार्य के प्रति लापरवाही का घोतक है साथ ही प्रशासन के आदेशों की अवहेलना है, जोकि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1)(2)(3) का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए रिचर्ड वर्गिस को उक्त कार्य के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2)(3) के अनुसार कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय जोन क्रमांक 4 रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

राशन कार्ड नवीनीकरण शिविर में अब तक कुल 60862 आवेदन वितरण किए जा चुके हैं, 26287 वितरण हेतु आवेदन शेष हैं, 35610 आवेदन भरे हुए विभिन्न शिविरों में प्राप्त हो चुके हैं, निगम क्षेत्र अंतर्गत राशन कार्ड की कुल संख्या 87149 है।
आयुक्त एसके सुंदरानी ने कहा है कि राशन कार्ड नवीनीकरण के कार्य में कोई भी लापरवाही न बरतें, दिए गए समय एवं निर्धारित किए गए ड्यूटी अनुसार जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करें, किसी भी प्रकार की शिकायत आदि प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

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