आज से पूरे देश में नया रोड सेफ्टी बिल लागू, इसी आधार पर अब कटेगा चालान, अगर आप भी यातायात नियमों का करते है उल्लंघन तो देना होगा भारी भरकम जुर्माना और खानी पड़ सकती है जेल की हवा ..

0
145

01 सितंबर 2019, रायपुर। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा मोटरयान अधिनियम-1988 में संशोधन के बाद नया रोड सेफ्टी बिल एक सितंबर से पूरे देश में लागू हो रहा है। नए रोड सेफ्टी बिल के साथ राज्य सड़क सुरक्षा कानून भी लागू रहेगा। नए रोड सेफ्टी बिल में यातायात कानून का उल्लंघन करने वाले तथा नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर भारी भरकम जुर्माने के साथ तीन साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में आरके विज स्पेशल डीजीपी योजना प्रबंध, संयुक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर, सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर नए रोड सेफ्टी बिल के कानून के बारे में जानकारी दी।

स्पेशल डीजीपी के मुताबिक ओवर स्पीड वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नए कानून के तहत हल्के वाहन चालक के खिलाफ एक से दो हजार रुपए तथा मध्यम वाहन चालक के खिलाफ दो से चार हजार रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही ड्राइविंग लायसेंस जब्त करने का प्रावधान किया गया है। जब्त किए गए लायसेंस तब तक वापस नहीं किए जाएंगे, जब तक वाहन चालक ड्राइविंग रिफ्रेशर कोर्स पूरा नहीं कर लेगा। खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों के खिलाफ एक से पांच हजार जुर्माना के साथ छह महीने से एक वर्ष तक सजा का प्रावधान किया गया है।

अब रेड लाइट जम्प की तो खैर नहीं

नए यातायात कानून में रेड सिग्नल जम्प तथा स्टाप लाइन क्रास करने को गंभीर अपराध माना है। साथ ही रांग साइड वाहन चलाने, खतरनाक ढंग से ओवरटेक, शराब पीकर वाहन चलाने तथा मोबाइल पर बात करने को भी गंभीर अपराध माना है। इसके लिए 10 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बगैर रजिस्ट्रेशन तथा बगैर परमिट के वाहन चलाने में सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर प्रति सवारी दो सौ रुपए जुर्माना के साथ अतिरिक्त सवारी को वाहन से उतारना होगा। बगैर हेलमेट वाहन चलाने पर एक हजार रुपए जुर्माना के साथ वाहन चालक का लायसेंस तीन माह तक निलंबित किया जाएगा।

साइलेंट जोन में हार्न बजाने पर जुर्माना

नए रोड सेफ्टी बिल में साइलेंट जोन में हार्न बजाने पर एक हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही एंबुलेंस या इमरजेंसी सेवा में लगे वाहन को साइड नहीं देने पर छह माह कैद या 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह बगैर इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर दो हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

नाबालिग के वाहन चलाने पर कैद के साथ जुर्माना

नबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, इसे देखते हुए नाबालिगों के वाहन चलाने पर सख्त कानून बनाया गया है। नाबालिगोें के वाहन चलाने पर वाहन मालिक को तीन साल कैद के साथ 25 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। साथ ही वाहन चलाने वाले नाबालिग का लायसेंस 18 की जगह 25 वर्ष की उम्र में बनेगा। एक्सीडेंट होने की स्थिति में वाहन मालिक के साथ नाबालिग को भी आरोपी बनाया जाएगा।

नियम का पालन कराने वाले को दोहरी सजा

नए मोटरयान अधिनियम के तहत सामान्य नागरिकोें के लिए जितना सख्त कानून बनाया गया है, उससे कहीं ज्यादा सख्त सजा नियम को लागू कराने वाले जिम्मेदार लोगों के लिए तय की गई है। नियम को लागू कराने वाली पुलिस, ट्रैफिक तथा परिवहन विभाग से जुड़े लोग यातायात नियमोें का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें दोगुनी राशि जुर्माने के तौर पर देनी होगी।