सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, अब अस्पतालों में भर्ती होने के लिए नहीं होगी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत

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नेशनल। देश में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड रोगियों को अस्पताल में भर्ती किए जाने की राष्ट्रीय नीति में बदलाव किया है। नई नीति के मुताबिक कोविड वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने के लिए पॉजिटिव सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यानी कि अब मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाए जाने के लिए कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। पहले अस्पतालों में भर्ती करवाने के लिए कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट या फिर सीटी-स्कैन की जरूरत होती थी।

जरूरत के हिसाब से देनी होंगी दवाएं

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देशों के मुताबिक कोरोना के लक्षण वाले मरीज CCC, DCHC या DHC वार्ड में भर्ती किए जाएंगे, भले ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटव नहीं आई हो। किसी भी मरीज को किसी भी अस्पताल में सेवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता। मरीज को ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं दी जाएंगी भले ही वह किसी अन्य शहर का रहने वाला हो।

अस्पताल में जरूरत के आधार पर दिया जाएगा प्रवेश

नई नीति के मुताबिक किसी भी मरीज को उस शहर में, जहां अस्पताल स्थित है वैध पहचान पत्र न उपलब्ध करा पाने में सक्षम न होने पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। अस्पताल में प्रवेश जरूरत के आधार पर दिया जाएगा। गौरतलब है कि देश में एक दिन में कोविड-19 से रिकॉर्ड 4,187 मरीजों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 2,38,270 पर पहुंच गई है जबकि 4,01,078 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,18,92,676 हो गए हैं