अहमदाबाद, 02 दिसंबर 2020। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मास्क पहनने को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए एक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि राज्य में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।
इसके लिए हाईकोर्ट ने बताया है कि जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है, उसे सजा के तौर पर कोविड केयर सेंटर में सामुदायिक सेवा का आदेश दिया जाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी करने का निर्देश भी दिया है।