भूपेश सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा मामला.. प्रमोशन के आरक्षण के खिलाफ पहली याचिका दायर.. अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई

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बिलासपुर 6 अक्टूबर, 2019। भूपेश सरकार के प्रमोशन में आरक्षण के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। बुधवार को राज्य शासन के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में पहली याचिका दायर कर दी गई है। कोर्ट में एस संजय कुमार ने प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ ये जनहित याचिका दायर की है।

जानें क्या है याचिकाकर्ता कि मांग

याचिका में कहा गया है कि आरक्षण के नियमों के विपरीत सरकार ने ये नोटिफिकेश जारी किया है। राज्य शासन के नोटिफिकेशन को निरस्त किए जाने की मांग याचिका में की गई है।

अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई

मामले की सुनवाई की तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हो सकती है।

सरकार ने दिया था ये आदेश

मालूम हो कि हाल ही में राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम में संशोधन की अधिसूचना और पदोन्नति में आरक्षण के लिए रोस्टर जारी किया था। इससे शासकीय सेवकों की फरवरी 2019 से रूकी हुई पदोन्नति की प्रक्रिया को एक बार फिर शुरू कर दिया गया था।

अधिसूचना के मुताबिक पदोन्नति में अब अनुसूचित जाति के शासकीय सेवकों को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को 32 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया जा रहा था। संशोधित पदोन्नति नियम के अनुसार राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी तक के शासकीय सेवकों को पदोन्नति का लाभ मिलना था। सरकार के इस फैसले के बाद माना जा रहा था कि जल्द इस नोटिफिकेशन को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

आरक्षण पर भी लगाई है रोक

मालूम हो कि हाईकोर्ट ने राज्य शासन द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने ये आदेश जारी किया था।