हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को लगाई फटकार, कहा – वैक्सीनेशन पर सरकार नहीं लगा सकती रोक

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बिलासपुर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच राज्य सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी है। प्रदेश में वैक्सीनेशन आरक्षण के आधार पर किए जाने पर हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने सरकार की नीति पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार वैक्सीनेशन पर नहीं रोक लगा सकती है। अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल सभी का सामान्य रूप से 1/3 के हिसाब से वैक्सीनेशन होना चाहिए।

विपक्ष आरक्षण बताकर कर रहा था विरोध

बता दें राज्य सरकार ने 30 अप्रैल के आदेश से प्रदेश में एक मई से 18+ के लिए नि:शुल्क टीकाकरण अभियान की घोषणा की। इस आदेश में कहा गया कि यह टीका सबसे पहले अन्त्योदय राशन कार्ड धारी व्यक्तियों को लगेगा। उनको लग जाने के बाद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को सबसे बाद में गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को लगाया जाएगा। विपक्ष इसको आरक्षण बताकर विरोध कर रहा था। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी सहित कुछ लोगों ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

बीमारी गरीबी और अमीरी देखकर नहीं लगती : न्यायालय

न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई के बाद कहा, बीमारी गरीबी और अमीरी देखकर नहीं लगती। स्वास्थ्य विभाग से 30 अप्रैल को जारी टीकाकरण में अन्त्योदय, BPL और APL के आधार पर प्राथमिकता तय करने वाला आदेश संशोधित होना चाहिए। इन वर्गों में टीकाकरण के अनुपात का निर्धारण कमजोर वर्गों, उनमें संक्रमण फैलने की संभावना और पात्र व्यक्तियों की संभावित संख्या के आधार पर होना चाहिए।