दुर्ग, 13 जून 2019। मछलियों की वंश वृद्धि(प्रजनन) को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बन्द ऋति (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले के समस्त नदी, नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों, सिंचाई तालाब में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध एक वर्ष की कारावास अथवा 5 हजार रूपए की राशि या दोनों दण्डित किया जाएगा। उक्त आदेश केवल छोटे तालाब या अन्य जलस्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी-नाले से नहीं, पर लागू नहीं होगी।