29 मई 2019, रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार लगातार कई बड़े फैसले ले रही है। इस बार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम में उल्लिखित नियुक्ति के लिए पात्रता संबंधी प्रावधानों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। इस प्रावधान के तहत पहले सरगुजा और बस्तर संभाग के स्थानीय ओं को ही फायदा मिलता था। लेकिन अब भूपेश सरकार ने सरगुजा और बस्तर संभाग के अलावा कोरबा जिले के स्थानीय युवाओं को भी लाभ मिल सके। इस संदर्भ में आज आदेश जारी किया है।
दरअसल संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा एक में प्रदान की गई शक्तियों को प्रयोग में लाया गया है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा निर्देशित करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 5 में वर्णित अधिसूचना ओं द्वारा किया गया है। जिसे आगामी 3 साल के लिए यानी 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक निरंतर जारी रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही इस प्रावधान को कोरबा जिले की निवासियों के लिए भी विस्तारित किया गया है।