त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2019-20 के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश: परिसीमन व क्षेत्र निर्धारण और आरक्षण की संशोधित समय-सारणी जारी..

0
114

रायपुर 5 अक्टूबर, 2019। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2019-20 के लिये परिसीमन एवं क्षेत्र का निर्धारण तथा आरक्षण हेतु संशोधित समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश समस्त कलेक्टरों को दिए हैं। 

  • संशोधित समय-सारणी-02 के अनुसार 5 अक्टूबर तक वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकार ग्राम पंचायतों का प्रथम प्रकाशन,
  • ग्राम पंचायत परिसीमन हेतु दावा आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर
  • प्रथम प्रकाशन का दावा आपत्ति का निराकरण एवं कलेक्टर को प्रतिवेदन 15 अक्टूबर तक,
  • दावा आपत्ति के बाद ग्राम पंचायतों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन एवं
  • ग्राम पंचायतों का नजरी नक्शा 16 अक्टूबर तक तैयार करना,
  • 21 अक्टूबर तक ग्राम पंचायतों का राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जाना,
  • 25 अक्टूबर तक सांख्किीय प्रतिवेदन तैयार करना,
  • 18 अक्टूबर तक राजस्व जिले अनुसार जिला-जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डो का निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन,
  • प्रारंभिक प्रकाशन पर 25 अक्टूबर तक दावा आपत्ति प्राप्त कर निराकरण करना है।     

जिला-जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डो का निर्धारण का अंतिम प्रकाशन तथा जिला, जनपद पंचायत के क्षेत्र निर्धारण का नजरी नक्शा 26 अक्टूबर तक तैयार करना है, 29 अक्टूबर तक जिला, जनपद, ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड का सांख्यिकीय प्रतिवेदन तैयार कर शासन एवं निर्वाचन आयोग को भेजा जाना है। 5 नवम्बर तक जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों का आरक्षण हेतु सूचना का प्रकाशन, 18 नवम्बर तक जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण कार्यवाही एवं अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन, 6 नवम्बर तक ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण कार्यवाही हेतु सूचना का प्रकाशन, 23 नवम्बर तक ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण कार्यवाही हेतु, 24 नवम्बर तक ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन करना है।