6 अगस्त, 2019 रायपुर। निलंबित IPS मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। फोन टेपिंग मामले में आरोपी बनाए गए आईपीएस मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के निलंबन की अवधि बढ़ा दी गई है। इसके लिए गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में निलंबन की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई गई है।
बता दें कि दोनों आईपीएस अधिकारी पर नान घोटाला मामले में जान बूझकर जांच की दिशा बदलने का आरोप हैं। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने मुकेश गुप्ता औऱ रजनेश सिंह के खिलाफ धारा 166, 166 A,(B) 167, 193, 194, 196, 201, 218, 466, 467, 471, 120B तथा भारतीय टेलिग्राफ़ एक्ट 25, 26 सहपठित धारा 5 (2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।
गौरतलब है कि बहुचर्चित नान घोटाले मामले में कई प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों के नाम भी सामने आये थे। मामले की जांच का जिम्मा चूंकि मुकेश गुप्ता पर ही था, लिहाजा आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर जांच की दिशा बदली। कई बड़े चेहरों को बचाने का काम किया। उस दौरान रजनेश सिंह ईओडब्ल्यू में एसपी के रूप में काम देख रहे थे।
मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह पर यह आरोप है कि नान घोटाले की जांच के दौरान मिले डायरी के कुछ पन्नों के इर्द-गिर्द ही जांच केंद्रीत रखी गई। जबकि डायरी के कई पन्नों में प्रभावशाली लोगों के नाम लिखे गए थे, जिन्हें जांच के दायरे में नहीं लाया गया। विभागीय सूत्रों का कहना है कि जांच को प्रभावित करने के साथ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए जांच गलत ढंग से की गई।
आप भी देखिए आदेश की कापी..