ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मेंटेनेंस काम पूरा.. CHIPS के प्रयास से तेज हुई पोर्टल में आवेदन की गति.. 17 सितम्बर से अब तक 1 लाख 3 हजार से अधिक आवेदनों का निराकरण..

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रायपुर, 24 सितम्बर 2019 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के पोर्टल मेंटेनेंस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। चिप्स के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी रवि सिंह ने बताया कि कार्य पूर्ण करने के पश्चात मंगलवार शाम दिनांक 17 सितम्बर 2019 से अब तक कुल एक लाख 02 हजार 759 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है।

8 दिनों में 1 लाख 3 हजार आवेदनों का हुआ निराकरण

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर धीमी गति को देखते हुए 08 सितम्बर, 2019 से मेंटनेंस कार्य किया जा रहा था। चिप्स की टीम लगातार पोर्टल पर कार्य कर रही थी, जो कि बुधवार, 17 सितम्बर 2019 के शाम 7 बजे पूरा हुआ। मेंटनेंस कार्य के दौरान आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग करते हुए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को और तेज गति से चलने वाला बनाने का प्रयास किया गया, ताकि भविष्य में आवेदनों का निराकरण और शीघ्रता से किया जा सके। चिप्स को इस प्रयास में सफलता मिली और एक दिन में 30 हजार से अधिक आवेदन प्रोसेस किया जा सका। अब ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पहले से भी तेज गति से कार्य रहा है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में मेंटनेंस अवधि के दौरान आवेदनों की अधिकता को देखते हुए सम्पूर्ण प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ किया जा रहा है। प्रथम चरण में कलेक्टोरेट और तहसील कार्यालयों में स्थापित लोक सेवा केन्द्रों को शुरू किया गया है। दूसरे चरण में शीघ्र ही चॉइस सेंटर और सामान्य सेवा केन्द्रों में ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा प्रारम्भ कर दी जायेगी।

जनवरी 2019 से अब तक आवेदनों के निराकरण में लगभग 22 प्रतिशत की आई तेजी

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंर्तगत स्थापित ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना द्वारा विगत छह माह में प्रति माह औसतन 3 लाख से अधिक नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं। एक जनवरी 2019 से अब तक कुल 19 लाख 16 हजार 023 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 18 लाख 82 हजार 147 आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण किया जा चुका है, जो प्राप्त आवेदनों का 95 प्रतिशत है, जबकि गत वर्ष में निराकृत आवेदनों का प्रतिशत 73 था। इस प्रकार जनवरी 2019 से अब तक आवेदनों के निराकरण में लगभग 22 प्रतिशत की तेजी आई।

उल्लेखनीय है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राज्य में विभिन्न विभागों के द्वारा 125 से अधिक नागरिक सेवाएं निर्धारित समय सीमा में तय की गई हैं। नागरिकों को जनपयोगी सेवाओं की उपलब्धता के लिए 175 लोक सेवा केन्द्र कलेक्टोरेट और तहसील कार्यालयों में तथा शेष लोक सेवा केन्द्र पंचायतों में स्थापित किए गए हैं।