कोरोना में शादी करना पड़ सकता है भारी, नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा 1 लाख रुपये का जुर्माना, सरकार ने जारी किया आदेश….

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जयपुर। राजस्‍थान में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। इसके साथ ही बुधवार को 2 जून से अनलॉक की शुरुआत हो गई हो लेकिन गहलोत सरकार कोरोना संक्रमण के समूल उन्मूलन को लेकर पूरी तरह से गंभीर और सख्‍त दिख रही है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के इस दौर में विवाह समारोह में 11 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर भी अब 1 लाख रुपये की जुर्माना राशि तय कर दी है। इसके अलावा विवाह समारोह की सूचना नहीं देने पर भी संबंधित व्यक्ति पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने पूर्व में 3 मई को इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना में संशोधन किया है।

जारी की अधिसूचना

प्रदेश के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिस स्थान पर विवाह समारोह होगा यदि वहां कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो मैरिज गार्डन के मैनेजर और संबंधित व्यक्ति पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य के गृह विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

जुर्मान की राशि बढ़ाई गई

गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, एसडीएम को विवाह समारोह की सूचना न देने, समारोह में मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने, बैंड-बाजा या हलवाई के शामिल होने, बारात के आवागमन पर बस, ट्रैक्टर, ऑटो, टेम्पो और जीप का उपयोग करने पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।