शराब को लेकर छत्तीसगढ़ में जारी हुआ नया आदेश, मदिरा प्रेमियों को लग सकता है बड़ा झटका..

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस आदेश से शराब प्रेमियों में झटका लग सकता है। दरअसल अब शराब के शौकिन अपने पास 5 लीटर से ज्यादा शराब नहीं रख सकेंगे। राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। ये नियम होली के बाद 1 अप्रैल से लागू किया जायेगा।

1 अप्रैल से शराब की नयी गाईडलाइन होगी प्रभावी

छत्तीसगढ़ सरकार के नए आदेश के मुताबिक सभी प्रकार के शराब को मिलाकर 5 लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। ये नियम पहले की तुलना में काफी ज्यादा सख्त है। 1 अप्रैल से शराब की ये नयी गाईडलाइन प्रभावी होगी।

5 लीटर से ज्यादा नहीं रख सकते कोई भी शराब

आबकारी विभाग ने जारी अपने आदेश में कहा है कि इससे पहले भी प्रदेश में एक व्यक्ति के लिए एक समय में शराब रखने की अधिकतम सीमा 5 लीटर ही थी। देशी शराब 4 बोतल, विदेशी शराब 6 बोतल, बीयर 6 बोतल की सीमा थी। जिसकी वजह से पकड़े जाने के बाद भी कोर्ट में अलग-अलग कैटेगरी की वजह से कई लोगों को राहत मिल जाती थी। लेकिन अब ये तय किया है कि किसी भी तरह की वाईन चाहे वो देशी, विदेशी या फिर बीयर ही क्यों ना हो वो 5 लीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है।