पट्‌टा नवीनीकरण के लिए अब भिलाई निगम के जोन दफ्तर में भी कर सकेंगे आवेदन, लोगों को राहत देने आयुक्त ने की व्यवथा

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16 जुलाई 2019, भिलाई। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों के भूमिविहीन व्यक्ति जिन्हे अधिनियम 1984 के तहत् आवासीय पट्टा प्रदान किया गया था जिसका नवीनीकरण का कार्य शिविर लगाकर सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में किया जा रहा था। जिलाधीश अंकित आनंद के निर्देश पर 15 जुलाई से 25 जुलाई तक भिलाई निगम के सभी जोन कार्यालय में अंतिम रुप से छुटे हुए हितग्राहियों के आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

वहीं राजस्व अधिकारी अशोक द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि पट्टे की 30 वर्षीय अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण किये जाने हेतु निगम क्षेत्र के वार्ड स्तर पर 29 जुन से 14 जुलाई तक पट्टे के नवीनीकरण हेतु शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर समाप्ति तिथि के बाद भी कलेक्टर के संज्ञान में यह बात आई कि अभी भी पट्टे के नवीनीकरण हेतु हितग्राही शिविर पर नहीं पहुंच पाये हैं उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अंकित आनंद ने 15 जुलाई से 25 जुलाई तक 11 दिवस निगम के सभी 06 जोन कार्यालय में 10.30 से 4.30 बजे तक छुटे हुए हितग्राहियों के पट्टे के आवेदन स्वीकार किये जाने के निर्देश दिये हैं। जिसके तहत् आयुक्त एस.के. सुंदरानी ने निगम के जोन कार्यालय में उक्त तिथि पर पट्टे नवीनीकरण के आवेदन स्वीकार किये जाने के आदेश जारी किये हैं। आयुक्त एसके सुंदरानी ने कहा है कि पट्टा नवीनीकरण हेतु पुन: अवसर प्रदाय करने के लिए मौका दिया जा रहा है ताकि छुटे हुए लोग निर्धारित अवधि में इसका लाभ उठा सकें।

शिविर में 29 जुन से 14 जुलाई तक वार्ड 01 से कुल 42 आवेदन, वार्ड 02 से 172, वार्ड 03 से 108, वार्ड 04 से 208, वार्ड 05 से 243, वार्ड 06 से 411, वार्ड 08 से 7, वार्ड 09 से 17, वार्ड 12 से 102, वार्ड 13 से 53, वार्ड 14 से 05, वार्ड 15 से 57, वार्ड 18 से 169, वार्ड 19 से 41, वार्ड 20 से 04, वार्ड 21 से 116, वार्ड 22 से 261, वार्ड 23 से 241, वार्ड 24 से 181 वार्ड 25 से 49, वार्ड 17 से 154, वार्ड 26 से 48, वार्ड 27 से 34, वार्ड 28 से 106, वार्ड 29 से 06, वार्ड 33 से 9, वार्ड 35 से 104, वार्ड 36 से 98, वार्ड 66 से 115, वार्ड 65 से 9, वार्ड 67 से 120 वार्ड 61 से 88 एवं वार्ड 63 से 2 आवेदन प्राप्त किये गये है इसी प्रकार कुल 3380 आवेदन निगम भिलाई क्षेत्र से प्राप्त किये गये हैं।

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