पान दुकान, सैलून खोलने की मिली इजाजत नियम और शर्तों के साथ…

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परमेश्वर कुमार साहू@ गरियाबंद। जिला से एक खबर दुकानदारों के लिए आई है कि अब पान दुकान और नाई की दुकान खोल सकते हैं। बीच में नई दुकान को खोलने के बाद शासन ने बंद कर दिया था। लेकिन फिर से एक नया आदेश नोबेल करोना वायरस को देखते हुए जिला कलेक्टर श्याम धावड़े जारी किया है। जिसके अंतर्गत पान दुकान के लिए दुकानदार को साबुन से हाथ धोने के लिए पानी या सैनिटाइजर का सामान सामने रखना पड़ेगा और कोई गुटका गुड़ाखू बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल पान दुकान पर नहीं करेगा और वहां पर किसी प्रकार से गंदगी ग्राहक द्वारा नहीं फैलाया जाएगा। किसी प्रकार से नियम की आवेलना होने पर और अप्रिय घटना घटने पर दुकानदार पर कार्यवाही की जायेगी।

इसी प्रकार से नाई दुकान के लिए भी नियम कायदे बनाए गए हैं जिसकेे अंतर्गत सभी को मास्क का उपयोग जरूरी है सैलून दुकानदार को हाथ धोनेे के लिए साबुन और पानी सैनिटाइजर रखना होगा। और एक बार कैची उस्तरा कंगी ब्लेड का इस्तेमाल करने पर सैनिटाइजर से साफ करना अनिवार्य है और कुर्सी को भी सैनिटाइजर से हर बार साफ करना है और एक से जायदा कुर्सी को नहीं रखना है तोलिया कपड़ा ग्राहक को खुद लाना होगा किसी प्रकार से भी अप्रिय घटना के लिए सैलून संचालक की जवाबदारी होने की बात की गई है और नियम में ग्राहक का नाम पता और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य है।