अंतरिम बजट पेश होने के कुछ घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट में निरस्त करने लगी याचिका, कौन है याचिकाकर्ता और क्या उनकी मांगे, पढ़िए…

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01 फरवरी 2019 नई दिल्ली। संसद में शुक्रवार को अंतरिम बजट 2019 पेश होने के कुछ घंटों के भीतर, सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में इसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि अंतरिम बजट का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि संविधान के तहत, केवल पूर्ण वार्षिक बजट और लेखानुदान पेश करने का प्रावधान है।

  • लेखानुदान चुनावी वर्ष में सीमित अवधि के लिए सरकारी खर्च को मंजूरी देना होता है।
  • बाद में नई चुनी हुई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है।
  • लोकसभा में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया जिसमें मध्यम वर्ग और किसानों के लिए कई लुभावनी घोषणाएं की गईं।
  • इसी साल कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं।
  • पिछले साल दिसंबर में, शीर्ष अदालत ने रिजर्व बैंक की आरक्षित पूंजी से संबंधित मुद्दे पर तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने पर शर्मा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

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