फोटोग्राफर ने नहीं दिया बारात का फोटो एलबम और वीडियो सीडी… अब एलबम और सीडी के साथ देना होगा 6000 रुपये हर्जाना…

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दुर्ग। विवाह में की गई फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के बाद बारात की एलबम एवं वीडियो सीडी नहीं देने को ग्राहक के प्रति सेवा में निम्नतापूर्ण कृत्य मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम दुर्ग के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने निकान फिल्म्स के प्रोपराइटर सुनील कुमार वर्मा के विरुद्ध यह आदेश पारित किया कि बारात की फोटो एलबम और वीडियो सीडी देने के साथ-साथ 6000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादी को भुगतान करे।

ग्राहक की शिकायत

मैथिलपारा दुर्ग निवासी राहुल जैन ने अपने विवाह के लिए अनावेदक फोटोग्राफी संस्थान को 3 दिन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए 37000 रुपये में कार्य दिया और 20000 रुपये अग्रिम भुगतान किया। जिसके बाद 3, 4 एवं 5 फरवरी 2018 को विवाह में अनावेदक द्वारा फोटोग्राफी की गई विवाह के बाद पेन ड्राइव में फोटोग्राफ मिलने पर परिवादी ने देखा कि उसमें बारात की पूरी फोटोग्राफ्स नहीं थी और फोटोग्राफ्स में बड़े बड़े अक्षरों में नंबर लिखे हुए थे, जिसकी शिकायत करने पर अनावेदक ने आश्वासन दिया कि वह बारात की फोटो क्रिएट कर देगा तथा फोटो के ऊपर अंकित नंबरों को भी हटा देगा परंतु कई चक्कर लगाने के बाद भी परिवादी को बारात की फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफी की सीडी प्रदान नहीं की गई।

अनावेदक का जवाब

अनावेदक फोटोग्राफी संस्थान ने प्रकरण में कहा कि परिवादी ने मात्र 20000 रुपये अग्रिम दिया है और परिवादी की तरफ से 17000 रुपये का भुगतान बाकी है। परिवादी 17000 रुपये का भुगतान ना करते हुए फोटोग्राफ्स और वीडियो प्राप्त करना चाहता है। अनावेदक को उसकी शेष राशि 17000 रुपये दिलाकर फोटोग्राफ्स एवं वीडियो की डिलीवरी प्राप्त करने हेतु परिवादी को निर्देशित किया जावे।

फोरम का फैसला

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने अनावेदक के बचाव को खारिज करते हुए कहा कि अनावेदक इस प्रश्न पर मौन है कि जब उसने विवाह के शेष फोटोग्राफ्स परिवादी को प्रदान कर दिए हैं तो फिर बारात की फोटोग्राफ्स एवं वीडियो उसने परिवादी को क्यों प्रदान नहीं किए? ऐसे में यदि परिवादी ने बकाया राशि 17000 रुपये का भुगतान रोका है तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। अनावेदक आदेश दिनांक से एक माह के भीतर परिवादी को बारात के फोटोग्राफ्स एवं वीडियो सीडी प्रदान करेगा तत्पश्चात परिवादी अनावेदक को उसकी बकाया राशि 17000 रुपये अदा करेगा और यदि अनावेदक परिवादी को बारात की फोटोग्राफ्स का एलबम एवं वीडियो सीडी प्रदान नहीं करता है तो ऐसे में वह परिवादी को 10000 रुपये क्षतिपूर्ति स्वरूप देगा साथ ही परिवादी को पहुंची मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति स्वरूप 5000 रुपये एवं वाद व्यय के लिए 1000 रुपये भी अदा करेगा।