रायपुर कलेक्टर ने लिया सख्त फैसला, जिले की इन 11 राइस मिल को किया ब्लैक लिस्टेड, प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप ..…

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रायपुर। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 में दिये गये प्रावधानों के उल्लंघन करने पर कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने रायपुर जिले के 11 राइस मिलों को काली सूची ( ब्लैक लिस्टेड) में दर्ज करने का आदेश जारी किया है।

राइस मिलर्स निजी धान के मिलिंग और फ्री सेल को दे रहे थे प्राथमिकता

जिले की सभी राइस मिल को शासन के आदेश के तहत अपने उत्पादन क्षमता का 50 फीसदी धान की कस्टम मिलिंग किया जाना अनिवार्य है। कलेक्टर रायपुर ने अनेक बैठकों में राइस मिलर्स को शासन के आदेश के पालन करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद राइस मिलर्स निजी धान के मिलिंग और फ्री सेल को प्राथमिकता दे रहे थे।

प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप

इस प्रकार की कार्रवाई से नाराज कलेक्टर रायपुर ने पिछले सप्ताह जिले के 100 अरवा और 14 उसना मिलर्स को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब का समय दिया था। अवधि 25 मई 2021 को खत्म होने पर कलेक्टर डॉ. भारतीदासन ने खाद्य विभाग के द्वारा समीक्षा के आधार पर 11 राइस मिलों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।

नियमों का किया उल्लंघन

जिला खाद्य नियंत्रक ने बताया कि किसी भी पंजीकृत मिल को उसके वार्षिक मिलिग क्षमता के आधे मिलिंग क्षमता का उपयोग कस्टम मिलिंग के प्रयोजन हेतु किया जाना है। जिले की 11 अरवा राइस मिलर्स के द्वारा शासकीय धान के कस्टम मिलिंग के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2020- 21 में धान का उठाव नहीं किया गया है।

इन्हें किया गया ब्लैक लिस्टेड

जिस राइस मिलों को काली सूची में दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है उसमें नेवरा के सत्यनारायण नत्थूलाल मिल, सिनोधा रोड तिल्दा नेवरा के मुनका राइस मिल, तुलसी नेवरा के पंजवानी फूड्स , विधानसभा रोड सकरी के संजय ग्रेन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड , केंवराडीह खरोरा के दशमेश इंडस्ट्रीज,खौलीडबरी तहसील तिल्दा के एनबीए फूड्स, ग्राम पिपरोद तहसील अभनपुर के श्री बालाजी राइस मिल, ग्राम कुर्रा नयापारा के महक राइस इंडस्ट्री ,नवागांव कोलियरी तहसील अभनपुर के हरिओम इंडस्ट्रीज , सातपारा धमतरी रोड अभनपुर के निर्मला राइस प्राइवेट लिमिटेड और आरंग रोड बुडेरा खरोरा के गुरुनानक राइस इंडस्ट्रीज शामिल हैं।