19 मई 2019, भिलाई। रेलवे के नए नियम के अनुसार ट्रेन में सफर करने वाली महिला यात्री के पास अगर टिकट नहीं है तो टीटीई या चेकिंग टीम उसे किसी अन्य स्टेशन पर उतरने को बाध्य नहीं कर सकता। अगर महिला आरक्षित कोच में यात्रा कर रही है और उसका सीट कन्फर्म नहीं हुआ है और वेटिंग लिस्ट में नाम है तो भी ट्रेन में यात्रा के दौरान उसे कोच से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा।
वह वेटिंग टिकट पर भी यात्रा कर सकती है। महिला यात्री ने यदि स्लीपर का टिकट लिया है और वह थर्ड एसी में यात्रा कर रही है तो उससे केवल टीटीई अनुरोध कर सकता है कि वह स्लीपर कोच में जाए। उसके साथ जबरदस्ती करके दूसरे कोच में नहीं भेज सकता है। इस नियम के लागू हो जाने के बाद महिला को बीच रास्ते में उतरने पर उनके साथ होने वाली घटनाओं में कमी आएगी।