सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम भिलाई के पक्ष में आया फैसला, 70 वार्डों के लिए वोटर लिस्ट का हुआ अंतिम प्रकाशन…

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भिलाई। आज सुप्रीम कोर्ट का नगर निगम भिलाई के 70 वार्डों में परिसीमन पर फैसला आया है। यह फैसला नगर निगम भिलाई के पक्ष में आया है। भिलाई नगर निगम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कौस्तुभ शुक्ला ने भिलाई नगर के पक्ष में तार्किक बातें रखी थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने देखा और सुना। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील कौस्तुभ शुक्ला द्वारा रखे पक्ष को देखते हुए अपीलकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया।

70 वार्डों के लिए वोटर लिस्ट का हुआ अंतिम प्रकाशन

सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता की याचिका खारिज होने से नगर निगम भिलाई के 70 वार्ड में होने वाले चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। आज नगर निगम भिलाई के 70 वार्डों के लिए वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन भी हो गया है।

अपीलकर्ता की याचिका हुई ख़ारिज

अपीलकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील रविंद्र श्रीवास्तव ने पक्ष रखा जिसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साबित हो गया कि नगर निगम भिलाई ने परिसीमन की कार्रवाई को पारदर्शिता के साथ किया है।