रकम लेकर बिल्डर ने नहीं कराई भूमि की रजिस्ट्री और ना ही मकान बनाया :: जिला उपभोक्ता फोरम दुर्ग ने बिल्डर पर 4.58 लाख हर्जाना लगाया

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दुर्ग। बिल्डर ने जमीन सहित मकान के लिए उपभोक्ता से इकरारनामा किया और जमीन की कीमत पूरी प्राप्त कर ली लेकिन ना तो जमीन की रजिस्ट्री की और ना ही मकान का निर्माण शुरू किया, इसे उपभोक्ता के प्रति व्यावसायिक कदाचरण और सेवा में निम्नतापूर्ण आचरण मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने बहुत भोंसलेस प्रॉपर्टीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के डायरेक्टर राजीव भोंसले एवं राहुल भोंसले पर 4.58 लाख रुपये हर्जाना लगाया।

ग्राहक की शिकायत
अंबिकापुर जिला सरगुजा निवासी परिवादिनी रंजना सिंह ठाकुर ने कुम्हारी स्थित लोटस साईं सिटी ड्रीम्स कैवल्यधाम के पास जमीन सहित मकान हेतु 21 लाख रुपये में भोंसलेस प्रॉपर्टीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के डायरेक्टर राजीव भोंसले एवं राहुल भोंसले के साथ इकरारनामा करके 432100 रुपये भुगतान किया, जिसके तहत भूमि की रजिस्ट्री 60 दिन में करने के बाद मकान का निर्माण शुरू किया जाना था परंतु बिल्डर ने ना तो जमीन की रजिस्ट्री कराई और ना ही मकान का निर्माण शुरू करवाया और परिवादी से बकाया रकम की मांग भी नहीं की। परिवादिनी ने मकान हेतु ऋण लिया था जिस पर उसके द्वारा प्रतिमाह ब्याज भी दिया जा रहा था। प्रकरण में अनावेदक बिल्डर कंपनी के डायरेक्टर बचाव के लिए उपस्थित नहीं हुए।

फोरम का फैसला
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व श्रीमती लता चंद्राकर ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों आधार पर विचारण पश्चात यह सिद्ध पाया कि अनावेदक बिल्डर कंपनी ने परिवादिनी से रकम लेने के बाद भी तय शर्त के अनुसार भूमि की रजिस्ट्री नहीं कराई ना ही मकान का निर्माण कार्य शुरू किया। अधिवक्ता नोटिस के माध्यम से राशि की मांग किए जाने पर राशि भी नहीं लौटाई। यह व्यवसायिक दुराचरण और सेवा में निम्नता की श्रेणी में आने वाला कृत्य है।

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व श्रीमती लता चंद्राकर ने बिल्डर पर 458100 रुपये हर्जाना लगाया, जिसके तहत अनावेदक कंपनी के डायरेक्टर राजीव भोंसले एवं राहुल भोंसले को जमा राशि 432100 रुपये, मानसिक व आर्थिक कष्ट की क्षतिपूर्ति स्वरूप 25000 रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 1000 रुपये देना होगा। साथ ही जमा राशि पर दिनांक 14 जुलाई 2015 से 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा।