आंध्र प्रदेश से पेंगोलिन की खाल बेचने कुम्हारी आए तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया

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भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पुलिस ने दुर्लभ श्रेणी के वन्य जीव पेंगोलिन के शल्क की तस्करी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियोंके कब्जे से एक लाख कीमत के चार पेंगोलिन शल्क मिले हैं। आंध्रप्रदेश निवासी शेख अब्दुल्ला कुम्हारी के रहने वाले ई.श्रीनिवास के साथ मिलकर खरीदारों की तलाश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मामला कुम्हारी थाना इलाके का है।

कुम्हारी थाना प्रभारी आशीष यादव ने बताया कि जानवरों की अंगों की तस्करी लंबे समय से शिकायत मिलने पर मुखबिरों को सक्रिय कर दिया गया।

इस बीच टीम को खबर मिली कि आंध्रप्रदेश चितूर ईस्ट गोदावरी से शेख अब्दुल्ला (57 वर्ष) पेंगोलिन का शल्क लेकर आया है। वह कुम्हारी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी ई. श्रीनिवास के घर में है। मौके पर पहुंचने पर दोनों आरोपियों को शल्क के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही दोनों के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं।

सीएससपी विश्वास चंद्राकर ने बताया कि पेंगोलिन संकटग्रस्त प्रजातियों का जीव है। इसके शरीर के अंग तमाम तरह की औषधी बनाने में काम आते हैं। इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड है। आंध्रा निवासी शेख अब्दुल्ला सस्ती कीमत में खरीदकर ऊंचे दामों में बेच दिया करता था। दोनों आरोपियों के कब्जे से मिले चार शल्क की कीमत करीब एक लाख रुपए है। इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों को सूचना कर दिया गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

जांच अधिकारियों ने बताया कि दुर्लभ प्रजातियों की श्रेणी में आने वाले पेंगोलिन की तस्करी करके जिले में बेचने के लिए लाने वाले आरोपी शेख अब्दुल्ला लंबे समय से तस्करी कर रहा है। पूछताछ में आरोपी ने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में कनेक्शन होने का हवाला दिया। आरोपी ने प्रदेश में भी खासी संख्या में खरीदार होने का हवाला दिया। पेंगोलिन के शल्क खरीदने का बेचने का काम करता है।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसका उपयोग अधिकतर यौनवर्धक दवा से लेकर नपुंसकता को दूर करने में किया जाता है। दुर्लभ प्राणी की इंटरनेशनल मार्केट में लाखों में कीमत है। भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में रखा गया है। पेंगोलिन को मारने, पीटना, शिकार करना व तस्करी करना गैर कानूनी है। अब पुलिस शल्क को एफएसएल भेजने की तैयारी में है।