सवा करोड़ की हेराफेरी मामले में तत्कालीन DEO और कलर्क को 5-5 साल की जेल… CJM कोर्ट ने सुनाया फैसला…

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कांकेर 29 फरवरी, 2020। शिक्षा विभाग में वर्ष 2014 में हुए 1 करोड़ 21 लाख के घोटाला में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी एमआर खांडे और सहायक ग्रेड-3 हीरा लाल पटेल को न्यायालय ने 5 – 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। शिक्षा विभाग का चेक बाउंस होने से मामले का खुलासा हुआ था।

क्या हैं पूरा मामला…

  • जानकारी के अनुसार, डीईओ और बाबू ने मिलकर वर्ष 2013 में स्टेशनरी खरीदी के नाम पर बिना सामग्री पहुंचाये विभिन्न फर्मों को 1 करोड़ 21 लाख का भुगतान कर दिया था।
  • इस मामले का भंड़ाफोड़ वर्ष 2014 में हुआ था, जिसके बाद मामला दर्ज कर पुलिस ने अदालत में मामला पेश किया था।
  • सुनवाई में आरोप सही पाए जाने के बाद अब जाकर सजा सुनाई गई है।
  • बता दें कि मामले में जिस बाबू हीरालाल पटेल को सजा सुनाई गई है, वह पहले भी इस तरह के गड़बड़ियों में न्यायालय से सजा प्राप्त कर चुका है।
  • पूर्व में चेक बाउंस के दो मामलों में छह माह और तीन माह की सजा के साथ ही 1.60 लाख रुपए का अर्थदंड दिया गया था।
  • बाबू को उसकी गड़बड़ी के मद्देनजर पूर्व में ही विभाग बर्खास्त कर चुका है।