03 सितंबर 2019, रायपुर। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम में केंद्र सरकार ने कई बदलाव किए हैं। भारी-भरकम जुर्माने के साथ जेल का प्रावधान भी कर दिया है। कई राज्यों ने संशोधित अधिनियम को लागू नहीं करने का फैसला लिया है, जबकि छत्तीसगढ़ में मंगलवार को परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर विधि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
संशोधित अधिनियम के फायदे-नुकसान पर बात होगी और उसके बाद परिवहन मंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा करेंगे। तब प्रदेश सरकार स्थिति स्पष्ट करेगी कि संशोधित नियम को लागू किया जाए या नहीं।
हालांकि परिवहन मंत्री पहले ही सरकार के रुख का संकेत यह कहकर दे चुके हैं कि संशोधित नियमों में कई तरह की विसंगतियां हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में भी नए नियमों का लागू होना मुश्किल ही लग रहा है।