आपके पास इस कैटेगरी का है राशन कार्ड तो भूपेश सरकार अगस्त महीने से घर के एक सदस्य के लिए देगी 10 किलो चावल… सभी कलेक्टरों को आदेश जारी..

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रायपुर, 12 जुलाई 2019 छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम में भूपेश सरकार ने बदलाव किये है। इसके अंतर्गत प्राथमिकता वाले राशनकार्डों में निर्धारित खाद्यान्न की संशोधित पात्रता के अनुसार अगस्त महिने से खाद्यान्न बांटे जाएंगें। विभाग द्वारा आज जारी अधिसूचना में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-1 में संशोधन किया गया है। अधिसूचना के अनुसार माह अगस्त में प्राथमिकता वाले परिवारों के एक सदस्य वाले राशन कार्ड पर प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न, दो सदस्य वाले राशनकार्ड पर 20 किलोग्राम प्रतिमाह, तीन से पांच सदस्य वाले राशनकार्ड पर 35 किलोग्राम प्रतिमाह और पांच से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड पर 7 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से खाद्यान्न का वितरण एक रूपए प्रति किलोग्राम की दर पर किया जाएगा।

  • खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों और छत्तीसगढ़ सिविल स्टेट सप्लाईज कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक को पत्र लिखा है।
  • आयुक्त ने पत्र में लिखा है कि माह अगस्त के लिए प्राथमिकता राशन कार्डों में संशोधित पात्रता अनुसार खाद्यान्न का आबंटन जारी किया गया है।
  • जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में प्राथमिकता राशनकार्डधारी हितग्राहियों को संशोधित पात्रता अनुसार माह अगस्त से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाए।
  • उन्होंने उचित मूल्य दुकानों में संशोधित पात्रता की जानकारी प्रदर्शित कराने और जिले में समाचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए है। 

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