22 नवंबर 2019 बिलासपुर। राज्य सरकार द्वारा 1333 सोसायटीओं को भंग करने के मामले में आज हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की इस सुनवाई में छत्तीसगढ़ सरकार को एक झटका लगा है। राज्य सरकार के उस आदेश को अदालत ने निरस्त कर दिया है, जिसके अंतर्गत सरकार ने प्रदेश के 1333 सोसाइटियों को भंग कर दिया था। अब इस मामले में सोसाइटियों की याचिका पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
गौरतलब है की छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने आदेश में 1333 सोसाइटियों को भंग करते हुए उनके पुनर्गठन करने कहा था। 1333 सोसाइटियों ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगायी थी। उसी याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट सोसाइटियों की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वाली डबल बेंच में इस याचिका पर सुनवाई होगी।