धान खरीदी में जीरो टोलरेन्स की नीति पर काम करेगी प्रशासन: कलेक्टर कार्तिकेय गोयल

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बलौदाबाजार, 22 नवम्बर 2019। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कहा है कि धान खरीदी में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। गड़बड़ियों का होना अथवा नहीं होना इनके कर्मचारियों के काम-काज पर निर्भर करेगा। धान खरीदी में जिला प्रशासन जीरो टोलरेन्स की नीति पर काम करेगी। जरा भी नियमों से हटकर कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा तो उसकी नौकरी तो जायेगी ही, उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी।

कलेक्टर आज यहां जिला पंचायत के सभाकक्ष में सोसायटी के प्रबंधकों, आॅपरेटरों सहित खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के अंतिम संयुक्त प्रशिक्षण सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। एस.पी. नीतु कमल विशेष रूप से बैठक में उपस्थित थीं। जिले में 86 प्राथमिक समितियों के अंतर्गत 151 खरीदी केन्द्रों के जरिए धान खरीदी की जायेगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार धान खरीदी का काम रविवार 1 दिसम्बर से शुरू होगा जो कि 15 फरवरी तक चलेगा।

कलेक्टर श्री गोयल ने बैठक में स्पष्ट रूप से राज्य शासन की धान खरीदी संबंधी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अवैध धान की बिक्री समितियों में होने नहीं दी जायेगी। केवल पंजीकृत किसान निर्धारित मात्रा में ही धान की बिक्री कर पाएंगे। पहले की तरह इस साल भी 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिमिट रखा गया है। इस बार निगरानी तंत्र को काफी पुख्ता रखा गया है। राजस्व के साथ-साथ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहेगी।

कलेक्टर-एसपी ने कहा कि वे स्वयं हर दिन कोई न कोई सोसायटी आकस्मिक तौर से पहुंचेंगे। नोडल अफसर ने बताया गया कि खरीदी केन्द्रों पर चेक लिस्ट के अनुरूप तैयारी पूर्ण कर ली गई है। कलेक्टर ने कहा कि लगभग ढाई महीने तक चलने वाला राज्य सरकार का यह सबसे बड़ा अभियान है। इस बीच पानी गिरने की भी संभावना हो सकती है। इसलिये समितियां पहले से तिरपाल का इंतजाम कर लें। प्लास्टिक की पन्नी से काम नहीं चलने वाला है। किसी भी हालत में समिति स्तर पर किसान का धान भीगना नहीं चाहिये।

कलेक्टर ने कहा कि अवकाश के बावजूद धान खरीदी रविवार एक दिसम्बर से होगी।इस विषय में किसी को शंका नहीं होनी चाहिये। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को जारी किये गए टोकन, पंजी और भौतिक रूप से स्टाॅक की मात्रा में एकरूपता होनी चाहिए।

एसपी नीतुकमल ने कहा कि धान की कीमत 2500 रूपये प्रति क्विंटल होने के फलस्वरूप आपराधिक तत्व भी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगें। लेकिन उन्हें ऐसा करने कदापि नहीं दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि धान खरीदी में पिछले साल 3 सोसायटियों के कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस दफा बिना हीला-हवाला किये तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दे दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान के पास लिमिट से ज्यादा धान है, तो वह मण्डी में बेचने के लिए स्वतंत्र है। सहायक खाद्य अधिकारी श्री अनिल कुमार जोशी ने प्रशिक्षण के दौरान एक-एक चरण की बारीकियां समझाई। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि वे अपने धान का अच्छी तरह से सुखाकर और साफ-सुथरा करके बेचने लाये। नियमानुसार 17 प्रतिशत से ज्यादा नमीं वाले धान खरीदा नहीं जायेगा। उन्होंने सभी समिति प्रबंधकों से चेक लिस्ट के अनुरूप तैयारी पूर्ण कर 25 नवम्बर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

बैठक में डिप्टी कलेक्टर एवं खाद्य शाखा के प्रभारी राकेश कुमार गोलछा, उप पंजीयक सहकारिता डी.आर.ठाकुर, सहायक पंजीयक उमेश गुप्ता, नोडल अफसर सहकारी बैंक लखेश्वर साहू सहित सभी समिति प्रबंधक, कम्म्यूटर आपरेटर, खाद्य निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी उपस्थित थे।