अमित जोगी की ADJ कोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज, अभी जेल में रहेंगे जूनियर जोगी…

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बिलासपुर 4 सितंबर 2019। जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व विधायक अमित जोगी को एडीजे कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर अमित जोगी की बेल अपील खारिज कर दी गई है। एडीजे कोर्ट गौरेल ने जूनियर जोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अमित जोगी को अभी भी फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

लोअर कोर्ट के बाद सेशंस कोर्ट ने भी अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज की गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले प्रोटक्शन वारंट पर जेल से कोर्ट पहुंचे अमित जोगी को सुनवाई के बाद वापस जेल भेज दिया गया था। 

अमित जोगी ने अपने जमानत की खुद पैरवी की थी। इस दौरान उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने पूरी कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जिन दस्तावेजों के आधार उन पर आरोप लगाये गये हैं और FIR दर्ज करायी गयी है, दरअसल वो प्रमाण पत्र को उन्होंने चुनाव के दौरान जमा ही नहीं कराया था।

बता दें कि जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को पुलिस ने बिलासपुर के सरकारी निवास मरवाही सदन से गिरफ्तार किया था। फिर व्यवहार न्यायालय (पेंड्रा रोड) ने अमित जोगी की जमानत अर्जी खारिज की दी थी। निचली अदालत द्वारा याचिका खारिज होने के बाद उन्होने एडीजे कोर्ट में अपील की थी जिस पर अब फैसला सुना दिया गया है।

अब अमित जोगी जेल में ही रहेंगे। गौरेला के गोरखपुर जेल में जूनियर जोगी को दाखिल किया गया है। अमित जोगी पर चुनाव के दौरान अपनी नागरिकता को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। लोअर कोर्ट ने कल अमित जोगी की जमानत खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया था।