भिलाई निगम के एक और कर्मचारी को आयुक्त सुंदरानी ने किया सस्पेंड, आखिर ऐसा क्या कर दिया इस कर्मचारी ने, वजह जानकर हो जाएंगे दंग, पढ़िए पूरी खबर…

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05 जनवरी 2019 भिलाई। नगर निगम भिलाई के अफसर व कर्मचारी अपनी फाइल ठेकेदार को दे रहे हैं। इस बात के लिए निगम आयुक्त एसके सुंदरानी ने पहले ही कर्मियों को इस संबंध में अल्टीमेटम दे चुके हैं। शनिवार को इसका खुलासा और हो गया। इसके बाद आयुक्त सुंदरानी ने उस विभाग के कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया।
निगम पीआरओ पीसी सार्वा ने बताया कि आयुक्त सुंदरानी द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि वार्ड नं. 12 कांट्रेक्टर कॉलोनी में आरसीसी नाली निर्माण चल रहा है। इसकी नस्ती मुख्य आवक-जावक में 13 जून 2018 को तत्कालीन आयुक्त के हस्ताक्षर के लिए पेश की गई। जिसे हस्ताक्षर के बाद 20 जून 2018 को जोन कार्यालय में भेजा गया। जिसके पश्चात जोन आयुक्त द्वारा दिनांक 20-6-2018 को लेखाशाखा को परीक्षण के लिए मार्किंग किया गया। जिसे लेखाशाखा के आवक जावक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया। लेकिन किंतु नस्ती आयुक्त के समक्ष ठेकेदार द्वारा स्वयं लेकर दिनांक 7-12-2018 को उपस्थित हुआ।
जबकि कार्यालयीन निर्देश के माध्यम से यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी शासकीय अभिलेख किसी भी गैर व्यक्ति को नहीं दिया जाए। किंतु यह नस्ती गैर व्यक्ति को दिया जाकर निर्देश की अवहेलना हरीश ओझा द्वारा किया गया है।  जो छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के नियम 1,2,3 के विपरीत होने के कारण हरीश ओझा हेल्पर (लेखाशाखा) को कारण बताओ सूचना दिनांक 10-12- 2018 को जारी किया गया । हरीश ओझा हेल्पर (लेखाशाखा) द्वारा दिनांक 20-12-2018 को जवाब प्रस्तुत किया गया जो समाधानकारक नहीं होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया!
निलंबन की अवधि में मुख्यालय मदर टेरेसा नगर जोन क्रमांक 3 कार्यालय रहेगा! निलंबन की अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी!

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