सड़क पर कचरा फेंकने वाले और कचरा डस्टबिन में नहीं डालने वाले सावधान, भिलाई निगम की टीम की नजर पड़ी तो कट जाएगा आपका चालान, क्योंकि शहर के इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों काे मौके पर ही देना पड़ा जुर्माना

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28 मार्च 2019, भिलाई। स्वच्छता रैंकिंग में नंबर-1 आने के लिए नगर निगम भिलाई ने कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत निगम आयुक्त एसके सुंदरानी ने कचरा फेंकने वाले और डस्टबिन में कचरा नहीं डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उड़नदस्ता दल का गठन किया है। यह दल रोजाना शहर के अलग-अलग हिस्सों में जाता है और कार्रवाई करता है। गुरुवार को भिलाई निगम की टीम ने जोन 03 एवं 04 अंतर्गत सर्विस रोड, जीईरोड, पावर हाउस, नंदनी रोड में 20 लोगों से रोड बाधा, धुएं से पर्यावरण प्रदुषण करने, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वाले, लायसेंस न रखने के खिलाफ कार्यवाही करते हुए सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत् कुल 27900 रुपये का जुर्माना वसूला, एवं उन्हे चेतावनी दी गई की दूसरी बार इस तरह की हरकत करने पर दोगुना पेनाल्टी वसूल किया जाएगा।

जनसंपर्क अधिकारी पीसी सार्वा ने बताया कि, आयुक्त एसके सुंदरानी के निर्देश पर उड़नदस्ता दल निगम भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर सड़क पर विक्रय वस्तु रखकर यातायात को बाधित करने वाले, सड़क पर कचरा फैलाने वाले, लायसेंस नहीं रखने वाले, कचरा डालकर नाली जाम करने वालों की जांच कर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर रही हैं। उड़नदस्ता की टीम आज जोन 03 एवं 04 के अंतर्गत उमाशंकर केशरी, विक्रम पंडित छग समोसा, हरीराम देवांगन मुगौड़ी एवं जलेबी, कृष्णा केशरवानी पान ठेला, नसिंग चाय ठेला, कन्हैया प्रसाद शुभ डेली नीड्स, विरेन्द्र कुमार चौहान गूड्डू टीवी, मनोज कुमार गुप्ता जय अम्बे फ्रुट सलाद सेन्टर, दिल्ली बाम्बे सेल, अब्दुल समीर पान ठेला, भुनेश्वर पान ठेला, सूनील गुप्ता जूस कार्नर, सुनील नास्ता सेन्टर, हरी नास्ता सेन्टर, शत्रुघन सोनकर, राय अलमारी कूलर, चौरसिया होटल, रविन्द्र नाथ चौरसिया, होटल नूरजहां, शंकर लाल शर्मा भोजनालय, विकास आटो गुमास्ता तथा ट्रेड लायसेंस नहीं होने पर कार्यवाही की गई।

आयुक्त एसके सुंदरानी ने आम नागरिकों एवं व्यवसायियों से अपील की है कि रोड पर व्यवसाय एवं गंदगी न फैलाये, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का विक्रय एवं उपयोग न करें। ऐसे करते पाये जाने पर निगम का उड़नदस्ता दल मौके पर पहुंचकर नगर पालिक अधिनियम के तहत् कार्यवाही कर सकती है।

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