बिग ब्रेकिंग: कलेक्टर का देर रात बेहद अहम आदेश… राजधानी में आने जाने वालों पर पूरी तरह से प्रतिबंध.. आवश्यक सेवाओं के तहत मिलेगी इन्हें छूट.. आदेश में तमाम बातें.. आपके लिए जानना जरुरी.. पढ़िए प्वाइंट टू प्वाइंट नोट…

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रायपुर 24 मार्च, 2020। कोरोना संक्रमण के फैसले को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। इस अभियान के बीच रायपुर कलेक्टर ने बेहद ही अहम आदेश जारी किया है। देर रात जारी इस आदेश में तमाम बाते लिखी गई है। जो आपको जानना जरुरी है। आदेश के तहत रायपुर ज़िले की सीमा में आना और जाना पूरी तरह रोक दिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने देर शाम अहम आदेश जारी किए हैं सभी धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी को छोड़कर (जिसकी घोषणा पूर्व में की जा चुकी है) सब बंद कर दिया गया है। साथ ही एयरपोर्ट पर यात्रियों के आते ही उन्हें राज्य सरकार क्वारनटाईन में रख लेगी।

  • हालांकि यदि कोई मरीज है और उसे आपात चिकित्सा के प्रयोजन से ले ज़ाया जा रहा है तो उसे अनुमति होगी।
  • एयरपोर्ट पर यात्रियों के उतरते ही राज्य सरकार उन्हें अपने क़ब्ज़े में लेगी और क्वारनटाईन कर देगी जिसकी न्यूनतम अवधि चौदह दिन है।
  • राज्य सरकार ने संपूर्ण तालाबंदी के दौरान 25 संस्थाओं की सेवाओं को मुक्त रखा है इनमें अधिकांश राज्य और केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं और अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में है, इसके साथ ही इनमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया शामिल है।
  • देर शाम जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजधानी रायपुर और ज़िले में पूरी तरह तालाबंदी लागू करते हुए ज़िले की सीमा में प्रवेश और बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है।

रायपुर कलेक्टर का प्वाइंट टू प्वाइंट आदेश पढ़िए…