बड़ी खबर : 20 दिसंबर से राजधानी के कई इलाकों में लागू होगी धारा-144…

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भोपाल, 17 दिसम्बर 2021। मध्यप्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद सीपी मकरंद देउस्कर ने धारा-144 लागू होने का आदेश जारी किया। राजधानी भोपाल के कई इलाकों में धार-144 20 से 24 दिसंबर तक लागू रहेगी।

दरअसल 20 दिसंबर से पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसके कारण मंत्रालय-विधानसभा के आसपास राजनीतिक दलों के धरना-प्रदर्शन प्रतिबंध रहेंगे। सत्र के दौरान विधानसभा के 5 किलोमीटर दायरे में ट्रक, ट्रैक्टर, डंपर, औऱ धीमी गति से चलने वाले तांगा, बैलगाडी को प्रवेश नहीं मिलेगा।

प्रतिबंधात्मक आदेश पुराना एसपी कार्यालय से शब्बन चौराहा होते हुए पुरानी जेल मार्ग, स्लाटर हाउस रोड, मैदामिल से बोर्ड ऑफिस चौराहा, झरनेश्वर मंदिर चौराहा से ठण्डी सड़क से 74 बंगले के सबसे ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा, नवीन विधानसभा क्षेत्र से राजभवन क्षेत्र, रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन एवं राजभवन की ओर जाने वाले समस्त मार्ग, विधायक विश्राम गृह के सामने वाला रोड क्षेत्रों में लागू रहेगा।

ये क्षेत्र होंगे प्रभावित

धारा-144 से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में लिली टॉकिज से रोशनपुरा पहुंचने वाला मार्ग, बाणगंगा से राजभवन एवं जनसम्पर्क कार्यालय की ओर प्रवेश करने वाला मार्ग ओर पहुंचने वाली सड़क है। साथ ही विंध्याचल भवन, सतपुडा भवन, वल्लभ भवन एवं बिरला मंदिर, गुलाब उद्यान, 74 बंगला एवं पत्रकार भवन के नवीन विधानसभा, टेलीफोन एक्सचेंज का क्षेत्र, ओमनगर, वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र शामिल रहेगा।