बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को मिली बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया FIR निरस्त करने का आदेश

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत मिली है। दरअसल कोर्ट ने उन पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आदेश जारी किया है। जस्टिस संजय.के.अग्रवाल की सिंगल बेंच ने FIR रद्द करने का फैसला सुनाया।

युवा कांग्रेस ने दर्ज करवाई थी FIR

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद युवा कांग्रेस ने राज्य के अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज की थी। आपको बता दें बीते मार्च में हाईकोर्ट ने प्रकरण से संबंधित सभी पक्षों की बहस पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

रायपुर सिविल लाईन और भिलाई थाना का मामला

संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन और भिलाई के थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था, वहीं बग्गा के खिलाफ कांकेर में प्रकरण कायम किया गया था। संबित पात्रा और तेजिंदर बग्गा ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिका पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद ने की पैरवी

इस याचिका में उन्होंने अपराधिक प्रकरण को राजनीतिक षडयंत्र करार दिया था। साथ ही राज्य शासन पर कानून के दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए प्रकरण निरस्त करने का आग्रह किया था। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय के अग्रवाल ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। याचिका पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद ने पैरवी की थी, वहीं शरद मिश्रा और विवेक शर्मा ने उन्हें असिस्ट किया था।